नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा वर्ष 2026 में लागू किए गए नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक उच्च शिक्षण संस्थानों में “समानता के प्रोत्साहन” से जुड़े नियमों पर लगाई गई है।
सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “क्या हम एक जातिविहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं?” कोर्ट ने आशंका जताई कि यदि इन नियमों को बिना स्पष्टता के लागू किया गया, तो इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नए नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी। तब तक यूजीसी के वर्ष 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।