नई दिल्ली कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने असम से जुड़े पासपोर्ट विवाद मामले में उन्हें अग्रिम जमानत (anticipatory bail) दे दी है।
यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए कथित आरोपों से जुड़ा है, जिसमें जालसाजी (forgery) और मानहानि (defamation) के आरोप लगाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि:
👉 व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) को आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता
👉 फिलहाल गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है
घटनाक्रम:
• पहले गौहाटी हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया
• इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा
• अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी
